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नेशनल पेंशन योजना 2021 क्या है

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नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) सरकार द्वारा चलाया जाने वाला सरकारी कर्मचारियों के लिए एक रिटायरमेंट सेविंग प्लान है। इस योजना को भारत की केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू किया था जिसके बाद सभी सरकारी कर्मचारियों को इस योजना में अनिवार्य रूप से निवेश करना था।

जैसे ही यह योजना सफल हो गयी उसके बाद से ही इसे साल 2009 में प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी इस योजना को सुरु कर दिया गया।

नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश के तीन साल बाद इसमे से आंशिक धनराशि को निकाला जा सकता है और रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी पूरी धनराशि का एक हिस्सा निकाल सकते है और बाकी बची राशि को रेगुलर इनकम के लिए एन्युटी लिया जा सकता है।

नेशनल पेंशन योजना (NPS) में कौन निवेश कर सकता है :

कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है चाहे वह सरकारी अथवा प्राइवेट सेक्टर का कर्मचारी हो या आम जनता हो और जिसकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच है वह इस योजना में निवेश कर सकता है। और अधिक जानकारी के लिए आप NPS की ऑफिसियल वेबसाइट पर जा सकते है।

नेशनल पेंशन अकाउंट कैसे खुलेगा :

NPS खाते को खुलवाने के लिए आप देश मे मौजूद किसी भी बैंक में जाकर संपर्क कर सकते है। खाता खुलने के बाद 12 अंको का परमानेंट रिटायरमेंट एकाउंट नंबर (PRAN) नंबर मिलता है जिसका प्रयोग लगभग सभी तरह के लेनदेन में किया जाता है।

नेशनल पेंशन एकाउंट दो प्रकार का होता है-
1. टियर 1
2. टियर 2

टियर 1 एकाउंट को खुलवाना अनिवार्य होता है क्योंकि इसके बिना टियर 2 एकाउंट नही खुलवाया जा सकता है। टियर 1 में जो भी रकम जमा होती है उसे सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट के बाद ही निकाला जा सकता है। टियर 1 में कम से कम हर साल 6000 ₹ जमा करना अनिवार्य होता है। वही टियर 2 खाता खुलवाना सभी के लिए अनिवार्य नही है इसे आप अपनी मर्ज़ी से खुलवा सकते है। इसमें आप अपनी इच्छानुसार पैसों को जमा और निकाल सकते है।

NPS खाता खुलवाने की प्रक्रिया :

नेशनल पेंशन योजना के तहत खाता खुलवाने के लिये आप नीचे बताये गए तरीकों को अपना सकते हैं।

1. सबसे पहले आप अपने नजदीकी बैंक में जाएं।

2. बैंक से आप NPS पंजीकरण फॉर्म और KYC फॉर्म को लेकर भर लीजिये और जमा कर दीजिए।

3. NPS पंजीकरण फॉर्म के लिए आपको 125₹ देने होंगे।

4. फॉर्म को जमा करते वक़्त आपको NPS की पहली किस्त को भी जमा करना होगा।

5. अब कुछ समय बाद बैंक आपका NPS खाता खोल देगी और आपको 12 अंको PRAN भी मिल जाएगा।

नेशनल पेंशन योजना की समय अवधि कितना है :

नेशनल पेंशन योजना की समय अवधि 60 वर्ष की होती है। जैसे ही इस योजना में आपके 60 वर्ष पूरे होंगे उसके बाद यह योजना आपके लिए समाप्त हो जाएगी। योजना समाप्त होने के बाद 60% रकम को निकाल जा सकता है और बाकी का 40% एन्युटी यानी आपको वार्षिक तौर पर मिलेगा। जिसके तहत आपको हर महीने पेंशन मिलेगा।

यदि इस योजना में आपने निवेश किया है और योजना के समाप्त होने से पहले ही आपकी मृत्यु हो जाती है तो जो भी वार्षिकी की धनराशि होती है, उस पूरे धनराशि को नॉमिनी(फॉर्म भरते वक़्त जिस व्यक्ति को चुना गया हो) व्यक्ति को दे दी जाती है।

NPS नेशनल पेंशन योजना के लाभ :

1. अगर आप नेशनल पेंशन योजना के तहत पैसों को जमा करते है तो आपको इनकम टैक्स में छूट पा सकते है जोकि सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक हो सकता है।

2. इसके साथ ही NPS में निवेश करने के वजह से उपभोक्ताओं को 50000₹ का अतिरिक्त्त फायदा भी मिलता है।

3. इस योजना के अंतर्गत जो भी व्यक्ति NPS में निवेश करता है उसे रिटायरमेंट के बाद जीवन भर फायदा मिलता है।


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